अकोला पश्चिम उपचुनाव हायकोर्ट ने किया रद्द!
अकोला - अकोला पश्चिमके पूर्व विधायक गोवर्धन शर्मा के निधन के बाद अकोला पश्चिम की सीट रिक्त पड़ी थी जिसके चलते चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा के साथ-साथ अकोला पश्चिम विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया था।
जिसको लेकर हायकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में अकोला पश्चिम चुनाव रद्द करने हेतु दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव आखिर रद्द कर दिया गया है। याचिका कर्ताओं द्वारा मांग की गई थी के चुनाव की अवधि कम होने के कारण उप चुनाव को रद्द किया जाए।इसके खिलाफ याचिका कर्ता शाहिद खान व अनिल दुबे ने याचिका दायर की थी।
आपको बतादे की, अकोला पश्चिम के लिए कई दावेदार सामने आए थे। जिसमें कांग्रेस से साजिदखान पठान इन्हें उम्मीदवारी दी गई थी तो शिवसेना उबाठा से राजेश मिश्रा उम्मीदवार के रूप में पत्रकार परिषद आयोजित कर विधायक नितिन देशमुख ने घोषणा की थी।
हालांकि भाजपा ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। जिसके चलते सभीपार्टी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में लग गई थी। इसी तरह कांग्रेस की उम्मीदवार पूर्व विपक्ष नेता साजिदखान पठान 28 मार्चको दायर करने वाले थे किंतु उसके पहले हाई कोर्ट का आदेश आने से अब सभी के सपने मिट्टी में मिल गए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जिलेमें चल रही है।